सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को sc/st कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला संविधान पीठ में है, इसलिए इस पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार उन्हीं के पास है। संविधान पीठ जब तक इस मामले में फैसला नहीं लेती है तब तक केंद्र सरकार एससी/एसटी सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देती रहेगी।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार का दायित्व है। देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते केंद्र सरकार एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे पा रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।
गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद से sc/st समुुुदाय केे सरकारी कर्मचारी प्रमोशन के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे।